दिल्ली में रह रहे या फिर दिल्ली जाने वाले वाहन चालकों के लिए दिल्ली सरकार ने एक जरूरी सूचना जार की है, जिसे सभी वाहन चालकों को जानना चाहिए।
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दरअसल दिल्ली सरकार ने हाई सिक्योंरिटी नंबर प्लेट और कलर कोड स्टिकर लगवाने को लेकर जो समयसीमा दी थी वो अब खत्म हो चुकी है। समयसीमा के खत्म होने के बाद यानी मंगलवार से दिल्ली में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के प्रवेश करना दंडनीय हो गया है और ऐसे वाहन चालक को भारी जुर्माना देना पड़ सकता है।
नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोड स्टिकर के 5,500- 10,000 रूपये तक का चालान दिल्ली वालों को भरना पड़ेगा। इसके लिए दिल्ली परिवहन विभाग ने एक टीम का भी गठन कर दिया है। फिलहाल ये सख्ती दिल्ली के 11 जिलों में से 9 जिलों में लागू की गई है।
किन वाहन चालकों को मिलेगी छूट?
ऐसे वाहन चालक जिनके वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोड स्टिकर नहीं लेकिन उन्होंने इसके लिए पहले आवेदन कर ऱखा है तो ऐसे लोगों पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
ऐसे लोगों को बस अपने आवेदन की पर्ची दिखानी होगी। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये छूट केवल दिल्ली के वाहन चालकों को लिए होगी। मौजूदा समय में दूसरे राज्य के वाहनों को इससे बाहर रखा गया है।
क्यों जरूरी है हाई सिक्योरिटी नंबर औऱ कलर कोडेड स्टिकर?
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एक होलोग्राम स्टिकर होता है और ये वाहनों के सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी है। इससे वाहनों की चोरी और इसके गलत इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सकेगी।
इसके अलावा कलर कोड स्टिकर से ये पता लगाया जा सकेगा कि वाहन किस फ्यूल से चलने वाली है। अलग-अलग फ्यूल से चलने वाले वाहनों पर अलग-अलग स्टिकर लगाया जाता है।
पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाले वाहन के लिए हल्के नीले रंग का स्टीकर जबकि डीजल से चलने वाले वाहनों के लिए नारंगी रंग का स्टीकर निर्धारित किया गया है।
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